सीबीआई कोर्ट का फैसला, हरीश रावत और हरक सिंह को देना होगा वॉयस सैंपल, नोटिस जारी

Update: 2023-07-17 11:49 GMT

उत्तराखंड के चर्चित स्टिंग केस को लेकर सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को आवाज का सैंपल देने का फैसला सुनाया. इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं. अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने कहा कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन संवैधानिक पद पर होने के कारण पहले पूरी प्रक्रिया से सीबीआई को गुजरना होगा। अब आवाज का नमूना लेने का समय सीबीआई अपने स्तर से तय करेगी.

ये मामला है

साल 2016 में उमेश कुमार ने दावा किया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत का स्टिंग किया था. इसके बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया. इसी बीच एक और स्टिंग सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि ये स्टिंग विधायक मदन सिंह बिष्ट का है. इसमें डॉ. हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया। दोनों स्टिंग में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए खरीद-फरोख्त की जा रही है। इसमें स्टिंग प्रसारण के दौरान पैसे के लेनदेन का दावा भी किया गया था. बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी. स्टिंग में उनकी आवाज का मिलान करने के लिए सीबीआई ने इन चारों नेताओं की आवाज के नमूने लेने के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी.|

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