SC: देशभर के सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए जारी होंगे दिशानिर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

Update: 2023-08-21 10:41 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जल्द ही देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए दिशानिर्देश तय करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि लंबित मामलों और अंतिम फैसले में अवमानना के मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग नियम होने चाहिए.

पीठ ने कहा कि जिन मामलों में फैसला नहीं हुआ है, वहां अधिकारियों का हलफनामा ही पर्याप्त होगा, लेकिन अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना के मामलों में अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होगी. पीठ ने कहा कि हम सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए कुछ दिशानिर्देश तय करेंगे.|

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