सुप्रीम कोर्ट ने BPSC की मुख्य परीक्षा को रद्द करने से किया इनकार, जानें क्या कहा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में BPSC मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने को लेकर आज याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने 25 अप्रैल को होने वाली BPSC की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और पिछले साल 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
निर्णायक सबूतों की कमी का दिया हवाला
बता दें कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसमें सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के लिए निर्णायक सबूतों की कमी का हवाला दिया गया।
दरअसल, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप संदेश और वीडियो क्लिप सहित डिजिटल साक्ष्यों से पता चलता है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक वीडियो में कथित तौर पर एक परीक्षा केंद्र पर लाउडस्पीकर के जरिए उत्तरों की घोषणा करते हुए दिखाया गया है।
जांच करने से किया इनकार
शीर्ष अदालत का यह आदेश पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आया, जिसने याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कई परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी का कोई निश्चित सबूत नहीं है। उस निर्णय ने बीपीएससी को मुख्य परीक्षा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।
इससे पहले 7 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया था।