दिल्ली का कंझावला कांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, चारों आरोपियों पर चलेगा मर्डर केस

Update: 2023-07-27 12:11 GMT

देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला मामले में आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा. कंझावला हिट एंड रन मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अदालत ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में गुरुवार को रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए।आरोपी दीपक, आशुतोष और अंकुश पर कोर्ट ने 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया है. आईपीसी की धारा 120बी के तहत तीनों को बरी कर दिया गया है. अमित पर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। अदालत औपचारिक आरोप 14 अगस्त को सुनाएगी।

आठ सौ पेज की चार्जशीट और 114 गवाह

31 दिसंबर 2022 को दिल्ली की रहने वाली अंजलि की कार के नीचे फंसने से मौत हो गई। कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. आरोप पत्र लगभग आठ सौ पन्नों का था। 117 लोगों को बनाया गया गवाह.बताया गया कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी. दिल्ली पुलिस ने कार में सवार चार लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी, जबकि सभी सात आरोपियों पर आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने, एक अपराधी को शरण देने समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।घटना के समय कथित तौर पर कार चला रहे अमित खन्ना पर भी लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में दो जनवरी को पांच आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था.दो अन्य सह आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को अदालत ने जमानत दे दी. नया साल शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद अंजलि सिंह (20) की स्कूटी कार से टकरा जाने के कारण वह फंस गयी. अंजलि को सुल्तानपुरी से कंझावला तक 12 किमी से ज्यादा दूरी तक घसीटा गया. इस दौरान लड़की की मौत हो गई.|

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