नए नियम के तहत सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों को सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से वैध वीजा या ग्रीन कार्ड है, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है।