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H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए अमेरिका ने सख्त किए नियम, 24 घंटे करना होगा ये काम

DeskNoida
12 April 2025 11:39 PM IST
H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए अमेरिका ने सख्त किए नियम, 24 घंटे करना होगा ये काम
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नए नियम के तहत सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों को सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से वैध वीजा या ग्रीन कार्ड है, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है।

अमेरिका में अब हर विदेशी नागरिक को, चाहे वह कानूनी रूप से वहां मौजूद हो या नहीं, अपनी पहचान और कानूनी स्थिति से जुड़े दस्तावेज़ हर समय साथ रखने होंगे। यह आदेश 11 अप्रैल से लागू हो गया है और इसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी आदेश ‘Protecting the American People Against Invasion’ के तहत लागू किया गया है। अदालत ने सरकार को इस नियम को लागू करने की अनुमति दी है।

इस नियम के तहत सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों को सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से वैध वीजा या ग्रीन कार्ड है, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भारत से आने वाले H-1B वीजा धारक और अंतरराष्ट्रीय छात्र भी शामिल हैं।

हालांकि, इन लोगों को अपनी पहचान और कानूनी स्थिति से संबंधित दस्तावेज़ हर समय साथ रखने होंगे और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को दिखाना अनिवार्य होगा। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी गैर-नागरिकों को यह दस्तावेज़ हमेशा पास रखना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे हिरासत में भी लिया जा सकता है।

नए नियम के तहत जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें “फॉर्म G-325R” भरकर 30 दिनों के अंदर पंजीकरण करना होगा। अगर कोई व्यक्ति पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के अंदर इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। ऐसा न करने पर 5,000 डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है।

14 साल से छोटे बच्चों का रजिस्ट्रेशन उनके माता-पिता करेंगे, और जैसे ही कोई बच्चा 14 साल का होता है, उसे भी अलग से फिंगरप्रिंट और विवरण के साथ दोबारा पंजीकरण करना होगा।

अमेरिका में लगभग 54 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से करीब 2.2 लाख लोग अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। हालांकि ये संख्या कुल अवैध प्रवासियों का केवल 2% है। पंजीकरण केवल यह सुनिश्चित करता है कि सरकार व्यक्ति की उपस्थिति से अवगत है। अगर किसी के पास वैध दस्तावेज़ नहीं हैं, तो उसे देश से निकाला जा सकता है।

इस फॉर्म में व्यक्ति का पता, पारिवारिक जानकारी, आपराधिक रिकॉर्ड और आव्रजन की स्थिति से जुड़े प्रश्न होते हैं। अगर जानकारी में कोई आपराधिक बात सामने आती है, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जो लोग पंजीकरण नहीं कराते, उन्हें 6 महीने तक की जेल या आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

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