उत्तराखंड: हाई कोर्ट का आदेश, नैनीताल में बीडी पांडे अस्पताल की जमीन से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए अतिक्रमण
नैनीताल हाईकोर्ट ने बीडी पांडे अस्पताल की भूमि पर हुए अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी नैनीताल को दिया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह फैसला मंगलवार को नैनीताल निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक लाल साह की जनहित याचिका पर दिया। साह ने अस्पताल की सुविधाओं को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार को तत्काल प्रभाव से अस्पताल की जमीन खाली करने को कहा. पिछली सुनवाई में पीठ ने सरकार से अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी थी. मामले के अनुसार बीड़ी पांडे जिला पुरुष अस्पताल में कई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि अस्पताल में दूर-दूर से मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन उनकी जांच कर हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है.याचिका में अस्पताल में सभी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई थी. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसडीएम को अस्पताल की 1.49 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया. बताया जा रहा है कि इस इलाके में 100 से ज्यादा अतिक्रमण किए गए हैं जिन्हें तुरंत हटाना होगा.|