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उत्तराखंड

उत्तराखंड: उपनल समेत 450 कंपनियों से मृत कर्मचारियों का ब्यौरा तलब, पीएफ और पेंशन भुगतान से जुड़ा मामला

Abhay updhyay
17 Aug 2023 3:16 PM IST
उत्तराखंड: उपनल समेत 450 कंपनियों से मृत कर्मचारियों का ब्यौरा तलब, पीएफ और पेंशन भुगतान से जुड़ा मामला
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कंपनियों ने उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मृतक आश्रितों को पीएफ और पेंशन का भुगतान नहीं किया है। समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सक्रिय हो गया है. मृत कर्मचारियों के आश्रितों को पीएफ और पेंशन की एकमुश्त राशि उपलब्ध कराने के लिए 450 कंपनियों (नियोक्ताओं) से पिछले 10 वर्षों के मृत कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया है।

इनमें उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPANAL), गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN), THDC इंडिया लिमिटेड, स्वामी हिमालयन इंस्टीट्यूट, डोईवाला शुगर मिल, पैनासोनिक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड समेत कई नामी कंपनियां शामिल हैं। हाल ही में हुई ईपीएफओ की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि अन्य मामलों की तुलना में मौत के मामलों का निपटारा कम हो रहा है.

ऐसे में इन सभी मामलों को निपटाने के लिए क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में पीआरओ को नियुक्त किया गया है. कर्मचारी के आश्रित इसकी जानकारी कंपनी के अलावा सीधे कार्यालय को भी दे सकते हैं। ईपीएफओ को डेटा मिलने के बाद तीन महीने के भीतर मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा. इससे राज्य के हजारों मृतकों के आश्रितों को, जिनके मृत्यु दावों का निपटान नहीं हुआ है, आर्थिक लाभ मिलेगा।

'निधि आपके निकट' कार्यक्रम में मृत्यु दावे पर जोर

EPFO की ओर से हर महीने आयोजित होने वाले 'निधि आपके निकट' कार्यक्रम में इस बार डेथ क्लेम मुख्य विषय होगा. 28 अगस्त को हरिद्वार में सिडकुल, देहरादून में श्रीमहंत इंदिरेश हॉस्पिटल, टिहरी गढ़वाल में पनांबी तपोवन रिसॉर्ट, चमोली में नगर निगम कार्यालय नंदप्रयाग और नगर निगम कार्यालय श्रीनगर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पांच दिन में क्लेम का निस्तारण करना होगा

ईपीएफओ को दावा पत्र मिलने की तारीख से पांच दिनों के भीतर मृत्यु दावे का निपटान करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 अधिनियम के पैरा 72(5)(सी) के तहत समझौता होगा।

डेथ क्लेम के निपटारे के लिए 450 कंपनियों को ईमेल भेजकर ब्योरा मांगा गया है। डेटा मिलने के बाद इसकी जांच की जाएगी कि किस कर्मचारी की मौत के बाद डेथ क्लेम नहीं किया गया है. उन पर ईपीएफओ द्वारा दावा किया जाएगा. सम्बंधित व्यक्ति सीधे कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य जरूरतमंदों को उनके हक का पैसा मुहैया कराना है।

Abhay updhyay

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