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उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने मिनी बार के नियम को वापस लिया।

Harish Thapliyal
13 Oct 2023 10:10 AM GMT
उत्तराखंड सरकार ने मिनी बार के नियम को वापस लिया।
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देहरादून। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने अपनी आबकारी नीति की नियमावली के उस हिस्से को वापस ले लिया है जिसके तहत लोगों को घर में निजी ‘मिनी बार' खोलने की इजाजत दी गई थी। आबकारी आयुक्त ने कहा कि ऐसे लाइसेंस जारी करने से जुड़े नियमावली के नियम 11 और 13 को अगले आदेश तक वापस लिया जा रहा है।

आबकारी नीति 2023-24 की नियमावली को पिछले हफ्ते जारी किया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि जो लोग पांच साल से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें घर पर ‘मिनी बार' के लिए 12 हजार रुपए सालाना के भुगतान पर लाइसेंस जारी किया जा सकता है। लाइसेंसधारी नौ लीटर तक भारत निर्मित विदेश शराब, 18 लीटर विदेशी मदिरा, नौ लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर कुछ शर्तों के साथ घर पर रख सकते हैं।

वहीं इन शर्तों में शामिल है कि बार का सख्ती से निजी उपयोग होगा और कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी और उस क्षेत्र में 21 साल से कम उम्र के लोगों को प्रवेश नहीं करने देना जहां यह ‘मिनी बार' बनाया गया है। लाइसेंसधारियों को शुष्क दिवसों के दौरान ‘मिनी बार' को बंद रखना था।

Harish Thapliyal

Harish Thapliyal

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