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उत्तराखंड

उपद्रवियों पर कसेगी नकेल, सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी सरकार

SaumyaV
25 Feb 2024 6:59 AM GMT
उपद्रवियों पर कसेगी नकेल, सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी सरकार
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इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी।

उत्तराखंड में 26 फरवरी से विधनसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सरकार सदन में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए 'उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक' लाएगी। बिल के नुकसान की भरपाई आरोपियों से होगी और इसके लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।


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