राजस्व निरीक्षक (पटवारी) और रजिस्ट्रार कानूनगो के यह पदोन्नति और स्थानांतरण आदेश 14 सितंबर 2022 को ही कर दिए गए थे। लेकिन 16 सितंबर को आदेश संशोधित कर दिया गया। इसके बाद इनमें से एक कर्मचारी हाईकोर्ट चला गया। कोर्ट ने जारी आदेश पर रोक लगा दी, जो सभी पर लागू हो गई।
प्रदेश में लंबे समय से पदोन्नति की राह ताक रहे 58 राजस्व निरीक्षक (पटवारी) और रजिस्ट्रार कानूनगो को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सभी को प्रभारी नायाब तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी गई है। इसके साथ ही सभी को नए तैनाती स्थल पर भेजा गया है।
इस संबंध में अध्यक्ष राजस्व परिषद मनीषा पंवार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। राजस्व निरीक्षक (पटवारी) और रजिस्ट्रार कानूनगो के यह पदोन्नति और स्थानांतरण आदेश 14 सितंबर 2022 को ही कर दिए गए थे। लेकिन 16 सितंबर को आदेश संशोधित कर दिया गया। इसके बाद इनमें से एक कर्मचारी हाईकोर्ट चला गया। कोर्ट ने जारी आदेश पर रोक लगा दी, जो सभी पर लागू हो गई। उस वक्त 55 कर्मियों की पदोन्नति और तबादले किए गए थे। इसके बाद इस मामले में एक अन्य कर्मचारी की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तब जाकर मामले का निपटारा हुआ।
अब राजस्व परिषद की ओर से पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रभारी नायब तहसीलदार के पद पर अस्थायी रूप से 30 जून 2024 तक या अग्रिम आदेश या उससे पूर्व सेवानिवृत्ति की दशा लागू होंगे। आदेश में कहा गया है कि इस तैनाती से किसी भी कर्मचारी को सीधी भर्ती या नियमित पदोन्नति के सापेक्ष किसी प्रकार के नियमित चयन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड लेखपाल संघ के अध्यक्ष हुकुम पाल सिंह ने पदोन्नति आदेश पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो लंबे समय से पदोन्नति की मांग कर रहे थे।