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उत्तर प्रदेश

UP: पांच लाख तक में खरीदी गई संपत्ति का नामांतरण मात्र एक हजार में, नाम में फेरबदल की बड़ी सुविधा

Abhay updhyay
16 Nov 2023 8:34 AM GMT
UP: पांच लाख तक में खरीदी गई संपत्ति का नामांतरण मात्र एक हजार में, नाम में फेरबदल की बड़ी सुविधा
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परिजनों द्वारा खरीदी गई आवास एवं विकास परिषद की भूखंड व मकान अपने नाम पर दर्ज कराने की राह देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे आवेदक पांच लाख रुपये तक में परिजनों द्वारा खरीदी गई संपत्ति को महज 1,000 रुपये का शुल्क जमा कर अपने नाम करा सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ आवासीय संपत्ति पर हासिल होगी।

आवास विकास की पुरानी संपत्ति के नामांतरण पर पहले आवेदकों को कीमत का एक फीसदी शुल्क चुकाना पड़ता था। यानी पांच लाख की संपत्ति पर 5000 रुपये चुकाने पड़ते थे। अब आवास विकास ने एलडीए की तर्ज पर प्रदेश भर में नई सुविधा शुरू कर दी है। मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि यह सुविधा ग्रुप हाउसिंग में नहीं मिलेगी।

जो आवेदक दूसरे आवंटी से खरीदे गए आवास, भूखंड व माता-पिता-भाई के नाम आवंटित मकान को अपने नाम कराने के इच्छुक हैं, वे जनहित गारंटी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक को आवेदन व नामांतरण में अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे तो वे संबंधित संपत्ति प्रबंध कार्यालय, आवास विकास के टोल फ्री नंबर 18001805333 और टेलीफोन नंबर 0522-2236803 पर शिकायत कर सकते हैं।


नामांतरण शुल्क

संपत्ति का मूल्य -- शुल्क

5 लाख -- 1,000 रुपये

5 से 10 लाख -- 2,000 रुपये

10 से 15 लाख -- 3,000 रुपये

15 से 50 लाख -- 5,000 रुपये

50 लाख से अधिक -- 10,000 रुपये

Abhay updhyay

Abhay updhyay

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