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यूपी: एसडीएम ज्योति मौर्या की भाभी की FIR पर ससुराल वालों को राहत, हाईकोर्ट ने उत्पीड़न पर लगाई रोक
घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य की भाभी शुभ्रा मौर्य द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति विनोद कुमार मौर्य समेत छह ससुरालियों को राहत दी है। कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति अज़हर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने बिंदु कुमार मौर्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.शुभ्रा मौर्य का विवाह 19 नवंबर 2009 को विनोद कुमार मौर्य से हुआ था। दोनों के दो बच्चे हैं। शुभ्रा 2015 से शिक्षिका हैं। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद भाभी शुभ्रा मौर्य ने भी घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले में धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें भाभी के पति विनोद कुमार मौर्य, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, देवर अशोक मौर्य, ननद प्रियंका मौर्य, देवर का नाम शामिल है। कानून आलोक मौर्य. आलोक मौर्या एसडीएम ज्योति मौर्या के पति हैं. ससुराल वालों ने एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी. अधिवक्ता हनुमान प्रसाद कुशवाह ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया है.|