Begin typing your search above and press return to search.
State

UP News: गिफ्ट डीड में सिर्फ आवासीय-कृषि भूमि, फर्म, कंपनी या ट्रस्ट को पांच हजार में नहीं मिलेगी संपत्ति

Abhay updhyay
4 Aug 2023 11:16 AM IST
UP News: गिफ्ट डीड में सिर्फ आवासीय-कृषि भूमि, फर्म, कंपनी या ट्रस्ट को पांच हजार में नहीं मिलेगी संपत्ति
x

पांच हजार रुपये में संपत्ति का हस्तांतरण केवल रक्त संबंधियों में ही मान्य होगा। गिफ्ट डीड संस्था, कंपनी, ट्रस्ट आदि पर लागू नहीं होगी। इसके तहत केवल आवासीय एवं कृषि संपत्ति ही दान की जा सकेगी।पांच हजार रुपये में संपत्ति का हस्तांतरण केवल रक्त संबंधियों में ही मान्य होगा। गिफ्ट डीड संस्था, कंपनी, ट्रस्ट आदि पर लागू नहीं होगी। इसके तहत केवल आवासीय एवं कृषि संपत्ति ही दान की जा सकेगी। औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत संपत्तियां इसके दायरे से बाहर रहेंगी. इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी किया गया.स्टांप एवं निबंधन विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि पांच हजार रुपये में गिफ्ट डीड के तहत संपत्ति का हस्तांतरण पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी की मृत्यु के बाद ही किया जा सकेगा। बहु, सगा भाई, सगा भाई. उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद और पुत्र-पुत्री के पुत्र-पुत्री के मामले में ही ऐसा किया जा सकता है।शासनादेश के मुताबिक दान की गई संपत्ति रजिस्ट्री की तारीख से पांच साल के भीतर उपहार में देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी पांच साल तक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा. गिफ्ट डीड के तहत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण होगा। फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्था इसके दायरे में नहीं आएगी।

Abhay updhyay

Abhay updhyay

    Next Story