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गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद सिस्टम में आगामी एक महीने के लिए एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी के आदेश पर धारा-144 लगा दी गई है। इस दौरान कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस का हवाला दिया गया है। साथ ही लाउडस्पीकर को लेकर न्यायालय के कांवड़ मार्ग पर यातायात डायवर्जन पर सहयोग की अपील की गई है।
लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं कांवड़ यात्रा में मांस विक्री की दुकानें पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता और शांति स्थापित करने पर भी पुलिस ने ध्यान देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं पेट्रोल, हथियार और सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक सामग्री व पोस्ट ना डालने का भी निर्देश जारी किया गया है। घारा-144 का उल्लंघन करने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इस दौरान शादी, विवाह एवं अंतिम यात्रा पर किसी प्रकार की रोक नहीं लागू की जाएगी।
धारा-144 4 लागू करने के साथ ही पुलिस ने लोगों से अपने सार्वजनिक स्थानों व घर की छत पर किसी प्रकार की इंटें, पत्थर, कांच की बोलले. सोड़ा बॉटल एकत्रित नहीं किए जाने का आदेश दिया है। तो वहीं किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई भी ऐसी सामग्री नहीं प्रकाशित करवानी है, जो जन भावनाओं को को ठेस पहुंचाने वाली हो। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन में पुलिस का सहयोग और सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम मदिरा और नशीले पदार्थों का प्रयोग करने पर पुलिस कार्रवाई वाला रुख अख्तियार करेगी।