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प्रयागराज_मुख्तार अंसारी को मिल सकती है राहत, क्या जल्द जेल से बाहर आ जाएगा माफिया? सजा पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की सजा निलंबित करने और जमानत अर्जी पर सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 25 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मुख्तार अंसारी के वकील उपेन्द्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनने के बाद दिया है. गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा दी गई 10 साल की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है.
29 अप्रैल को 10 साल की सजा सुनाई गई
29 अप्रैल को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी 12 साल चार महीने से जेल में हैं. बचाव पक्ष का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जितनी सजा सुनाई गई है, उससे कहीं ज्यादा मुकदमे के दौरान उसे भुगतना पड़ा है।
इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी. इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अफ़ज़ल अंसारी को चार साल की सज़ा सुनाई गई, जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता ख़त्म हो गई.
गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया
2009 में मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था, जिसमें गैंग चार्ट में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश रचने का मामला भी शामिल था. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.|