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उत्तर प्रदेश

अब आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं करनी पड़ेगी चिंता, जानिए सरकार कितनी देगी राशि, यहां करना होगा आवेदन

Neelu Keshari
13 Jun 2024 7:35 AM GMT
अब आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं करनी पड़ेगी चिंता, जानिए सरकार कितनी देगी राशि, यहां करना होगा आवेदन
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सोनू सिंह

गाजियाबाद। गाजियाबाद में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना के पात्र आवेदकों को 20,000 रुपये का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शादी अनुदान के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से और 90 दिन बाद तक www.shadianudan.upsdc.gov लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है। आवेदक की आय 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों के लिए आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अपडेट पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण की नयी व्यवस्था (ई- केवाईसी) की शुरुआत की गयी है, जिसके माध्यम से आवेदक अपना और अपनी पुत्री (जिसकी शादी के लिए अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है) का आधार पोर्टल पर दर्ज करेगा और आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर ई- केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। इसके माध्यम से यूआईडीएआई से आवेदक और उसकी पुत्री के नाम, पिता का नाम, पता, आयु और उनकी फोटो आवेदन में स्वतः अंकित हो जाएगा। इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण- पत्र का कमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय और जाति का सत्यापित विवरण आवेदन में अंकित हो जायेगा। आवेदक द्वारा अंतिम रूप से पोर्टल आवेदन सबमिट करने के बाद तहसील और विकासखंड स्तर पर उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के लागिन पर आवेदक का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो जायेगा।

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