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पार्षद नीरज गोयल ने सर्किल रेट पर हाउस टैक्स निर्धारण पर दोबारा आपत्ति कराई दर्ज
-निगम को सबसे पहले निगम क्षेत्र के प्रत्येक घर पर लगाना चाहिए नियमित टैक्स
सोनू सिंह
गाजियाबाद। गाजियाबाद के वार्ड- 88 के पार्षद नीरज गोयल ने सोमवार को अपने वार्ड के नागरिकों के साथ सर्किल रेट पर हाउस टैक्स निर्धारण पर दोबारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। नगर आयुक्त को भेजे पत्र में पार्षद नीरज गोयल ने कहा कि उन्होंने जनवरी, 2024 को भी उन्हें एक पत्र देकर निगम के इस निर्णय पर आपति दर्ज की थी।
पार्षद नीरज गोयल का कहना है कि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि नगर निगम प्रशासन ने एक अप्रैल से सभी मकानों और प्रतिष्ठानों पर सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगा दिया है। यहां तक कि जो व्यक्ति निगम से 2024-25 का हाउस टैक्स जमा करने के लिए बिल बनवा रहे हैं, उन सभी बिलों को बढ़ी दरों से निर्धारित किये जा रहे हैं। वे निगम पार्षद और शहर का नागरिक होने के नाते इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं।
पार्षद नीरज गोयल ने नगरायुक्त को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि जनवरी 2024 को भी उन्हें इस संबंध में आपत्ति पत्र सौंपा था। वैसे भी इस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और निगम द्वारा इस समय सर्कल रेट के हिसाब से हाऊस टैक्स को निर्धारित करना वास्तव में जल्दबाजी होगा। पार्षद का कहना है कि वर्ष 2023-24 में 10 प्रतिशत की हाउस टैक्स में वृद्धि की गई थी। इस वर्ष भी 5 प्रतिशत की ही वृद्धि किया जाना था। हालांकि पार्षद ने स्वीकार किया कि प्रदेश में सब से कम दर पर गाजियाबाद में हाउस टैक्स लिया जाता है लेकिन निगम को सबसे पहले निगम क्षेत्र के प्रत्येक घर पर नियमित टैक्स लगाना चाहिए।
गोयल ने कहा कि सर्किल रेट पर कर निर्धारण का प्रस्ताव पूर्व की बोर्ड बैठक खारिज हो चुका है। वर्तमान में भी इस तरह का कोई प्रस्ताव बोर्ड में पास नहीं हुआ है और ना ही इस विषय पर कोई चर्चा हुई है। अब यदि नगर निगम ने सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाया तो इससे करदाताओं पर बहुत बोझ पड़ेगा। नगर में हाउस टैक्स कई गुना बढ़ जाएगा। निगम प्रशासन को चाहिए कि वह पहले इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखे और उस पर चर्चा करें। इसके बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लेना चाहिए।