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उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद में नकली हेलमेट बेचने वाले हो जाएं सावधान, नहीं तो की जाएगी सख्त कार्रवाई

Neelu Keshari
25 July 2024 11:03 AM GMT
गाजियाबाद में नकली हेलमेट बेचने वाले हो जाएं सावधान, नहीं तो की जाएगी सख्त कार्रवाई
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गाजियाबाद। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) गाजियाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने सड़क किनारे विक्रेताओं द्वारा बेचे जा रहे नकली हेलमेट के खिलाफ गाजियाबाद के मोहन नगर में जीटी रोड पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे संदीप, पिंटू यादव, अर्जुन सिंह और जयपाल नाम के चार विक्रेता ऐसे हेलमेट बेचते पाए गए। इनके पास से लगभग 100 ऐसे हेलमेट जब्त किए गए हैं और जब्त की गई सामग्री को सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा।

यह तलाशी और जब्ती अभियान भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त निदेशक नवीन कुमार और उप निदेशक हरिओम मीना ने गाजियाबाद पुलिस की मोहन नगर पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों के सहयोग से किया। बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत, कोई भी व्यक्ति दो पहिया सवारों के लिए बीआईएस मानक चिह्न के बिना हेलमेट का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, भंडारण और बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। साथ ही सड़क किनारे बेचने वाले अनधिकृत विक्रेता जो मानक चिह्न के साथ ऐसे सामान बेच रहे हैं, उन्हें केवल प्रमाणित निकाय या लाइसेंस धारक से ही खरीदना होगा और उनके पास वैध दस्तावेज होने चाहिए।

इस संबंध में किया गया कोई भी अपराध बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 15, 17 और 18 का उल्लंघन है, जो बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के तहत दंडनीय है और बीआईएस अधिकारियों को बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत तलाशी और जब्ती/जांच करने का अधिकार दिया गया है। सड़क के किनारे बेचने वाले विक्रेता जो अगर मानक चिन्ह के साथ हेलमेट बेच रहे हैं और यह हेलमेट केवल प्रमाणित निकाय या लाइसेंस धारकों से ही खरीदा गया है तथा उनके पास इस बारे में वैध दस्तावेज होने की स्थिति उन पर कोई करवाई नहीं की जाएगी। जिनके पास ये वैध दस्तावेज नहीं मिलेगी उन्हें किसी स्थिति में छोड़ा नहीं जायेगा। इस तरह की जब्ती करवाई भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा प्रत्येक सफ्ताह चलाया जायेगा ताकि उपभोक्ताओं को पूरी सुरक्षा मिल सके और वो ठगे न जाए।

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