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औरैया-बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को फांसी की सजा:कोर्ट ने कहा- पशुओं से ज्यादा निंदनीय काम किया, मौत होने तक लटकाए रखा जाए
औरैया की जिला कोर्ट ने बुधवार को 8 साल की बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाते हुए जज ने कहा, "दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए। पुरुषों की उत्पत्ति महिलाओं से होती है। दोषी का कृत्य पशुओं से ज्यादा निंदनीय है।"जज ने आगे कहा, "लड़कियां अगर खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म का मूल है। स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन जीवन में ही खत्म कर दिया।"मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता दंड (डीजीसी) अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर और मृदुल मिश्र व पीड़ित के वकील हरिशंकर शर्मा ने इसे क्रूरतम अपराध बताया था। कोर्ट से आरोपी की मृत्यु दंड की मांग की थी। जज मनराज सिंह ने फैसला सुनाया है। ADG जोन कानपुर ने सजा कराने वाली टीम को 25 हजार रुपये इनाम देने का ऐलान किया है।कोर्ट के आदेश सुनाने के बाद बच्ची के पिता ने कहा, जो भी दोषी हो, उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आरोपी को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। किसी भी लड़की से ऐसा काम करने वाले को फांसी ही मिलनी चाहिए।
क्या थी घटना
मामला थाना अयाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां 24 मार्च की शाम करीब साढ़े पांच बजे 8 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई। वह खेत पर पशुओं को चराने गई थी। देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। रोते बिलखते परिजन मासूम को इधर से उधर तलाशते रहे। रात साढ़े 10 बजे तक मासूम की कोई खोज खबर न मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद एसपी चारू निगम अन्य पुलिस अधिकारियों व कई थानों के फोर्स के साथ गांव पहुंचीं। मासूम को खोजने के लिए सभी ने तलाश शुरू की थी !जिसके बाद बच्ची का शव बरामद हुआ था !