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क्या मुझे 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए फॉर्म भरना होगा और आईडी संलग्न करनी होगी? यहां जानें सच्चाई ?

क्या मुझे 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए फॉर्म भरना होगा और आईडी संलग्न करनी होगी? यहां जानें सच्चाई ?
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2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने के लिए किसी फॉर्म या पर्ची या आईडी की जरूरत नहीं है। SBI ने इस अटकल पर विराम लगाते हुए अपनी सभी शाखाओं के लिए गाइडलाइंस जारी की है. इसमें कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है.

साल 2016 में देश में आरबीआई की तरफ से 2000 रुपये का नोट जारी किया गया था। हालांकि, अब आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। इससे लोग अब 23 मई से बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा या बदल सकेंगे। जबकि 30 सितंबर 2023 तक लोग यह प्रक्रिया कर सकते हैं। हालांकि अब ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए लोगों को फॉर्म भरकर आईडी कार्ड देना होगा. आइए जानते हैं इस दावे की सच्चाई क्या है?

दरअसल, 2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने के लिए किसी फॉर्म या पर्ची या आईडी की जरूरत नहीं होती है। SBI ने इस अटकल पर विराम लगाते हुए अपनी सभी शाखाओं के लिए गाइडलाइंस जारी की है. इसमें कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है. एसबीआई ने आज अपनी सभी शाखाओं को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी डिमांड स्लिप की जरूरत नहीं है।

2000 रुपए का नोट

एसबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के कुल मूल्य तक के 2000 रुपये के नोटों को एक बार में जमा या बदला जा सकता है। दरअसल, एसबीआई की ओर से यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर कथित रूप से फैलाई गई गलत सूचना के बाद आया है कि प्रतिबंधित नोटों को बदलने के लिए आधार कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज जमा करने के साथ एक फॉर्म भरना होगा. हालांकि एसबीआई ने अब साफ कर दिया है कि लोगों को न तो कोई फॉर्म भरना होगा और न ही कोई पहचान पत्र देना होगा.

आरबीआइ का ऐलान

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 2000 रुपये के नोट चलन से हटा लिए जाएंगे। लोग इन्हें 30 सितंबर तक धर्मांतरित करा सकते हैं या अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 19 क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य बैंक रुपये स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आरबीआई ने कहा कि 23 मई से नोटों में बदलाव किया जा सकता है।

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