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ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से नहीं हो सकता मतदान, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि इस बार के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के सवाल अब पुराने हो चुके हैं। विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि इस बार के चुनाव ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर होना चाहिए।
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस बार के मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों तक वीवीवैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी।
बताते चलें कि शुक्रवार को 12 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव जारी हैं और वोटिंग की प्रक्रिया सुबह सात बजे से शुरू हुई थी। शाम पांच बजे तक मतदान जारी रहेगा। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 102 सीटों पर हुआ था और सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत पश्चिम बंगाल में रहा है। बाकि अब शाम बजे के बाद पता लगेगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई।