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अब नहीं दिखेंगे अनधिकृत मस्जिद प्रशासन ले रहा सख्त कदम
देशभर में कई जगहों पर मस्जिद और दरगाह के नाम पर जमीन का कब्जा हर किसी की नजर में आ चुका है। पर उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता दिल्ली में अब एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसमें सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद और दरगाह को हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। दरअसल दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदे बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह मस्जिद को भारतीय रेलवे ने नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया है। नोटिस में लिखा गया है कि अगर 15 दिन में यह दोनों मस्जिदे नहीं हटाई गई तो भारतीय रेलवे द्वारा उन पर एक्शन लिया जाएगा। और वह खुद इन मस्जिदों को हटा देंगे।
इस मामले में मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह दोनों मस्जिदे सैकड़ों साल पुरानी है वहीं रेलवे का कहना है या मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी हुई है इसलिए इसे हटाने का नोटिस दिया गया है। उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस में लिखा गया है कि रेलवे की जमीन को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा।
रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत अनधिकृत कब्जे को हटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी।
दरअसल रेलवे की जमीन पर देशभर के कई जगहों पर इस तरह से अनाधिकृत मस्जिद ए मजार देखने को मिल जाते हैं। जिससे ना सिर्फ रेलवे के चलन में मुश्किलें आती है बल्कि आम जनता को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। सिर्फ कई साल पुरानी होने के कारण इन मस्जिदों पर कार्यवाही नहीं हो पाती पर इसका सबसे ज्यादा नुकसान जनता को ही होता है। अगर रेलवे इन दो बड़ी मस्जिदों पर एक्शन ले पाती है तो भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह से अनधिकृत जगहों पर बने हुए भवन, मंदिर, मस्जिद या कोई भी और संस्थान हटाने में रेलवे को कामयाबी मिल सकती है।