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पुणे के पोर्शे हिट एंड रन केस में आज का दिन काफी अहम! क्या आरोपी बालिग माना जाएगा?
पुणे। पुणे के पोर्शे हिट एंड रन केस में आज का दिन काफी अहम है। पोर्शे कांड के कातिल को बालिग माना जाए या नाबालिग, इस पर फैसला होना है। इससे पहले बोर्ड ने उसे नाबालिग माना था। जुवेनाइल बोर्ड ने उसे निबंध लिखने और ट्रैफिक नियमों को 15 दिनों तक पढ़ने का आदेश देकर जमानत दी थी। वहीं, इस मामले में आरोपी के पिता विवेक अग्रवाल की आज कोर्ट में पेशी है। पुलिस ने मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया था। दरअसल, शनिवार-रविवार की आधी रात को आरोपी ने शराब के नशे में अपनी पोर्शे कार से मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया था, जिसमें दो इंजीनियरों की मौत हो गई थी।
मृतकों के पैरेंट्स ने की सजा की मांग
इस बीच पुणे पोर्शे कांड में जान गंवाने वालों के पैरेंट्स ने आरोपी लड़के के साथ-साथ उसके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया है। मृतकों के पैरेंट्स कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
पिता की आज कोर्ट में पेशी
पुणे पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के पिता को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच के अफसरों जाने-माने रियल एस्टेट कारोबारी नाबालिग के पिता विवेक अग्रवाल को पुणे से लगभग 250 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजीनगर में गिरफ्तार किया। आज उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, होटल ब्लैक क्लब के कर्मचारियों में से एक जयेश बोनकर को भी गिरफ्तार किया गया है, जहां लड़के को शराब परोसी गई थी। इससे पहले, पुलिस ने मामले के सिलसिले में तीन अन्य आरोपियों- अलग-अलग रेस्तरां के दो प्रबंधकों और एक मालिक को गिरफ्तार किया था।
पोर्श गाड़ी का नहीं हुआ था रजिस्ट्रेशन
इससे पहले सामने आया था कि जिस पोर्श गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि 1,758 रुपये की फीस का भुगतान न करने की वजह से कार का रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग था।
नाबालिग ड्राइवर पर क्या एक्शन लिया गया?
दिलचस्प बात है कि, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन यानी अस्थायी पंजीकरण के साथ वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ आरटीओ तक आने-जाने के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जो नाबालिग लड़का कार चला रहा था उस पर 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं लक्जरी कार को 12 महीने तक किसी भी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।