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देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू, विपक्ष ने किया इसका विरोध

Tripada Dwivedi
1 July 2024 6:03 AM GMT
देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू, विपक्ष ने किया इसका विरोध
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नई दिल्ली। देशभर में आज रात 12 बजे से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिशकाल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। छह अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है।

इस पर तीन नए कानूनों का विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने कहा कि हमारी चिंता यह थी कि संसद में इस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हुई क्योंकि पूरा विपक्ष निलंबित था। यह ऐसी बड़ी बात है जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करती है और जिस तरह से हमारा देश आपराधिक क्षेत्र में काम करता है, उसे प्रभावित करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संसद में इस पर चर्चा करें।

आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पहले इसका एक रिव्यू होना चाहिए। कानून को इतने आनन-फानन में लागू नहीं करना चाहिए। इसके बड़े दूरगामी परिणाम है।

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