Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य समाचार

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को लगाई फटकार, दिया ये निर्देश

Neelu Keshari
16 Oct 2024 6:45 AM GMT
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को लगाई फटकार, दिया ये निर्देश
x

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को हरियाणा और पंजाब सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। साथ ही इस मामले में अगले बुधवार यानी 23 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही है और लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ क्यों रही है। इसरो आपको वह स्थान बता रहा है जहां आग लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला।

पीठ ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यदि मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। कुछ भी नहीं किया गया है, यही स्थिति पंजाब के मामले में भी है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामा नियमों का पालन न करने से भरा है। इसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव को 23 नवंबर को अदालत में पेश होने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और यह बताने का आदेश दिया कि उल्लंघनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को भी अगले बुधवार को अदालत में उपस्थित रहने और आदेश का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने तथा अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

Next Story