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सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ पर सुनवाई से किया इनकार, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

Neelu Keshari
12 July 2024 7:41 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ पर सुनवाई से किया इनकार, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की दी सलाह
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हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस सत्संग में मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले में आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक परेशान करने वाली घटना है लेकिन वह इस मामले पर विचार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ऐसे मामलों से निपटने के लिए मजबूत अदालतें हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है।

याचिका में दो जुलाई की भगदड़ की घटना की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में कोर्ट से राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वे किसी भी धार्मिक या अन्य कार्यक्रम जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों, वहां के आयोजन में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करें।

बता दें कि दो जुलाई को हाथरस के सिकन्द्राराऊ इलाके में भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए देने का एलान किया है।

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