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सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर एसआईटी गठित करने का दिया आदेश

Tripada Dwivedi
4 Oct 2024 6:20 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर एसआईटी गठित करने का दिया आदेश
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर प्रसाद मामले की सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने मंदिर प्रसाद बनाने में पशु चर्बी के उपयोग के आरोपों की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। इस एसआईटी में आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी और एफएसएसएआई का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक ड्रामा बने ना ही अदालत को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

अधिवक्ता सत्यम सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2, राज्य पुलिस से 2 और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से 1 व्यक्ति द्वारा गठित स्वतंत्र एसआईटी के लिए आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है कि अगर कुछ भी हो तो आप जांच लंबित रहने के दौरान फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुपति मंदिर प्रसाद में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए जाने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की थी।

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