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सुप्रीम कोर्ट: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास; हाईकोर्ट ने भी राजद नेता को राहत दी थी

Abhay updhyay
1 Sept 2023 11:38 AM IST
सुप्रीम कोर्ट: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास; हाईकोर्ट ने भी राजद नेता को राहत दी थी
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भाजपा विरोधी आई.एन.डी.आई.ए. मुंबई के आलीशान होटल ग्रैंड हयात में. बैठक चल रही थी और इधर बिहार की महागठबंधन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के लिए दिल्ली से बुरी खबर आ गई. देश की शीर्ष अदालत ने राजद नेता और पार्टी के पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिहार में वोट के लिए हत्या के मामले में यह संभवत: पहली ऐसी सजा है. प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक से राहत मिलती रही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है और उम्रकैद की सजा सुनाई है. फिलहाल वह जेल में हैं. वे तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं.

निचली अदालत के बाद पटना हाई कोर्ट ने भी राहत दी थी

आरोप था कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने अपनी मर्जी से वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख निवासी राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी. आरोप था कि इन लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को अपना वोट नहीं दिया. इससे पहले यह मामला निचली अदालत तक पहुंच चुका है. 2008 में पूर्व सांसद को साक्ष्य के अभाव में यहां से रिहा कर दिया गया था. इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा. 2012 में मामला जब पटना हाई कोर्ट में गया तो निचली अदालत के फैसले को सही माना गया. इस फैसले के विरोध में राजेंद्र राय के भाई ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी.

प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को पर्याप्त सबूत मिले

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों (जस्टिस किशन कौल, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाम) की पीठ ने मामले की सुनवाई की. दोनों पक्षों की बहस सुनी। इस मामले में प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाये गये थे. पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने का आदेश दिया था. इसके बाद इस मामले में प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ 28 अगस्त को अर्जी दाखिल की गयी. वर्चुअली शामिल होने के लिए अनुमति मांगी गई थी. 1 सितंबर को जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए भौतिक उपस्थिति के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली पेश होने की अनुमति दी थी.

विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में सजा काट रहे पूर्व सांसद

आपको बता दें कि पूर्व सांसद तत्कालीन मसरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे हैं. 2017 में कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया था. पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह 2010 से ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ हैं। उन्हें लालू प्रसाद का करीबी भी माना जाता है।

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