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RJD की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आरक्षण बढ़ाने के संशोधन को खारिज करने के फैसले को दी गई है चुनौती

Tripada Dwivedi
6 Sept 2024 12:49 PM IST
RJD की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आरक्षण बढ़ाने के संशोधन को खारिज करने के फैसले को दी गई है चुनौती
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पटना। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आरजेडी की याचिका पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया है जिसमें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी जोड़ा है।

दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बिहार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 20 जून के फैसले पर रोक लगाने से अभी इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया।

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