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मुख्य समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर तक दिल्ली-NCR में ग्रेप-4 के प्रतिबंध लागू रहने का दिया निर्देश
Tripada Dwivedi
28 Nov 2024 5:16 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को छोड़कर ग्रेप-4 उपाय सोमवार तक जारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक बैठक आयोजित करने और ग्रेप-4 से ग्रेप-3 या ग्रेप-2 में जाने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है।
वहीं इससे पहले 18 नवंबर को ग्रैप-4 लागू कहते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह बिना पूर्व अनुमति के प्रदूषण रोकने या कम करने के उपायों को हटाने या कम करने की अनुमति नहीं देगी। जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत निवारक उपायों के कार्यान्वयन में देरी हुई।
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