Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य समाचार

मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, असम विधानसभा में विधेयक पारित

Tripada Dwivedi
29 Aug 2024 12:25 PM GMT
मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, असम विधानसभा में विधेयक पारित
x

नई दिल्ली। असम में मुस्लिमों के विवाह और तलाक के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया गया है। आज यानी गुरुवार को असम विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि आज बाल विवाह की सामाजिक बुराई से लड़ने के हमारे प्रयास में एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने 'असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024' पारित किया है। यह अधिनियम अब सरकार के साथ विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य कर देगा और लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की विवाह की कानूनी आयु का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह किशोर गर्भावस्था के खिलाफ एक सख्त निवारक के रूप में भी काम करेगा और हमारी लड़कियों के समग्र विकास में सुधार करेगा। मैं उन सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक और बाल विवाह को रोकने के सरकार के दृष्टिकोण को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। यह विधेयक दलगत राजनीति से ऊपर है और हमारी लड़कियों को सम्मान का जीवन देने का एक साधन है। अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना है।

Next Story