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राहुल गांधी: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

Abhay updhyay
7 July 2023 11:29 AM IST
राहुल गांधी: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज
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2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?' इसे लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया था. उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद उन्होंने संसद की सदस्यता खो दी.

जस्टिस हेमंत प्रचक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा मामले के बाद भी उन पर कुछ अन्य मामले भी दर्ज किये गये थे. ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराया है. न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि सजा से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है. पूर्व में पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।'

मई में नहीं मिली अंतरिम राहत

इससे पहले जस्टिस प्रच्चक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे.

ये दलील दी राहुल के वकील ने

राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब होगा कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो देंगे।

मार्च में दो साल की सजा सुनाई गई थी

दरअसल, मार्च 2019 में राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट ने धारा 504 के तहत उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी. ऐसे में अगर हाई कोर्ट से फैसला राहुल के पक्ष में आता है तो कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा.

क्या कहा राहुल ने?

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?' इसे लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने अपने बयान से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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