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बजट में नौकरी पैसा लोगों को राहत,3 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा, अब यह होगा नया टैक्स स्लैब

Tripada Dwivedi
23 July 2024 7:12 AM GMT
बजट में नौकरी पैसा लोगों को राहत,3 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा, अब यह होगा नया टैक्स स्लैब
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नई दिल्ली। मोदी 3.0 का आम बजट 2024 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रेजीम में टैक्स में राहत दी है। इस दौरान तीन से सात लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा जबकि 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स देना होगा। वेतन भोगी कर्मचारियों को नए टैक्स लाइफ से 17500 का लाभ होगा। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75000 किया गया है। नई टैक्स रिज्यूम में 3 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा।

इस बजट में आम लोगों को राहत देने के लिए महंगाई पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। साथ ही नौकरी पैसा लोगों को भी राहत दी गई है।

आम बजट 2024 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कच्चे हीरे बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर सेफ हार्वर्ड दर को घटाने की घोषणा की है साथ ही विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स दर घटकर 35% करने की का भी ऐलान किया गया है। साथ ही सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% की गई है एनपीएस में नियोक्ता का योगदान बढ़कर 14% किया गया है। कैपिटल गैन की लिमिट भी बढ़ाई गई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन की दर 20% होगी। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75000 किया गया है साथ ही पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 25,000 किया गया है इससे नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी साथ ही एनपीएस में नियोक्ताओं का योगदान बढ़कर 14% किया गया है। इससे नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी साथ ही एनपीएस में नियोक्ताओं का योगदान बढ़कर 14% किया गया है।

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