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ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मैटरनिटी लीव देने का किया ऐलान, पिता को 15 दिन की मिलेगी छुट्टी

Tripada Dwivedi
27 Sep 2024 8:52 AM GMT
ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मैटरनिटी लीव देने का किया ऐलान, पिता को 15 दिन की मिलेगी छुट्टी
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ओडिशा। ओडिशा सरकार ने महिलाओं को लेकर एक फैसला लिया है। ओडिया सरकार ने कहा महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मैटरनिटी लीव मिलेगा। साथ ही ओडिशा सरकार के कर्मचारी सरोगेसी से माता-पिता बनने वाले भी इस अवकाश का लाभ उठा सकेगे। राज्य की मोहन माझी सरकार ने माताओं के लिए 180 दिन और पिताओं के लिए 15 दिन की छुट्टी को मंजूरी दी है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार की एक महिला कर्मचारी, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, जो ‘सरोगेट मदर’ बनती है, वह 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी।

अधिसूचना में कहा गया है, यदि सरोगेट मां और कमीशनिंग मां दोनों राज्य सरकार की कर्मचारी हैं, तो दोनों 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगी। पहले राज्य सरकार प्राकृतिक तरीके से माता बनने वाली महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश तथा पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करती थी। मगर अब सरोगेसी के लिए भी यह प्रावधान बना दिया गया।

बता दें सरोगेट मां का मतलब ऐसी महिला है जो अपने गर्भ में भ्रूण के आरोपण से सरोगेसी के माध्यम से एक बच्चे (जो इच्छुक माता-पिता होते है) उनके बच्चें को जन्म देने के लिए सहमत होती है। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 के खंड (iii) के उप-खंड (बी) में प्रदान की गई शर्तों को पूरा करती है।

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