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अब 4 अगस्त को राहुल की याचिका पर सुनवाई; सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया. अदालत ने मानहानि मामले में गुजरात राज्य को भी नोटिस जारी किया। पूर्णेश ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि निलंबित की जा सकती है? केस की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी.
ये तर्क राहुल ने दिया
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की. सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के समक्ष मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी। राहुल गांधी ने अपनी अपील में कहा है कि अगर 7 जुलाई के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की आजादी को दबा देगा.|