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हाईकोर्ट की सुनवाई में केजरीवाल के वकील ने कहा- सीएम अरविंद केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है, अगली सुनवाई 17 को

Tripada Dwivedi
5 July 2024 6:58 AM GMT
हाईकोर्ट की सुनवाई में केजरीवाल के वकील ने कहा- सीएम अरविंद केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है, अगली सुनवाई 17 को
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के सीबीआई केस में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जमानत मांगने वाली अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें ट्रिपल टेस्ट यानी तीन स्तर वाली पड़ताल का दूर-दूर तक कोई आरोप लगा लगा हो। इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है? केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि 2023 में केजरीवाल से 9 घंटे की पूछताछ की गई। जब केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है फिर गिरफ्तार कर लेती है। वह कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है।

वहीं सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वह याचिका हाई कोर्ट में पहले से ही लंबित है। हाईकोर्ट ने कहा कि सेशन जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है।

बता दें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।

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