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केजरीवाल को नहीं मिली होईकोर्ट से भी राहत, अदालत ने माना- गिरफ्तारी सही थी
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी वैध है। उन्हें ईडी की रिमांड पर भेजना और इस मामले में पूछताछ करना पूरी तरह कानूनी है। वहीं, इस दौरान आप पार्टी की ओर से वकील ने भी माना की पार्टी को रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए गए।
शराब घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। ईडी के पास पर्याप्त साबूत हैं, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि केजरीवाल के जांच में शामिल न होने और उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है।
इसी बीच भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाईकोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया। आप पार्टी कोर्ट के निर्णय पर कटाक्ष नहीं कर सकती है। ईडी के पास उनके खिलाफ प्रर्याप्त सबूत हैं और वही हेराफेरी के सूत्रधार थे। आप के नेता ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने गोवा चुनाव के लिए रिश्वत ली थी। ये उनके अंहकार को दिखाता है जिस तरह आप के नेता कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं, उन्होंने आगे कहा कि संजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई क्योंकि उन्होंने कोर्ट का विरोध नहीं किया।