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कोचिंग सेंटर हादसे में हाईकोर्ट सख्त! एमसीडी को लगाई फटकार, जांच अधिकारी को न्यायालय में पेश करने का निर्देश, एमसीडी कमिश्नर तलब
नई दिल्ली। दिल्ली में बीते दिनों राव कोचिंग सेंटर हादसे में तीन छात्रों की मौत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों को फटकार लगाई है। कहा कि आप बहुमंजिला इमारतों की अनुमति दे रहे हैं लेकिन कोई उचित नाली तक नहीं है।
हाई कोर्ट ने कहा कि आखिर यह घटना कैसे हुई? एमसीडी के जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एमसीडी के अधिकारी एयर कंडीशन दफ्तर से बाहर नहीं निकलते हैं उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि मामले में संबंधित अधिकारी की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई। जांच अधिकारी को कोर्ट में बुलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को नाले के बारे में पता नहीं है। नालियों के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है । कोर्ट ने कहा कि कोई भी निर्माण मिलीभगत से होता है और इस मिलीभगत में पुलिस भी शामिल है। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि क्या किसी अधिकारी को हिरासत में लिया गया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि अजीबोगरीब जांच चल रही है। कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ नहीं कोई कार्रवाही ही नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को कहा कि उन्हें बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है लेकिन वे दिवालिया हैं और वेतन भी नहीं दे सकते। आप मुफ्तखोरी की संस्कृति चाहते हैं,कर एकत्र नहीं करना चाहते हैं।
बता दें दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बिल्डिंग के बेसमेंट में शनिवार को अचानक बारिश का पानी भर जाने की वजह से तीन बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है।