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सुप्रीम कोर्ट से हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए टीम गठित करने की मांग, बाबा नारायण साकार हरि पर एफआईआर दर्ज नही ह़ुई

Tripada Dwivedi
3 July 2024 6:24 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट से हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए टीम गठित करने की मांग, बाबा नारायण साकार हरि पर एफआईआर दर्ज नही ह़ुई
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हाथरस। आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई। हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ में 121 लोग मारे गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धार्मिक व अन्य आयोजनों पर भगदड़ रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करें।

आज हाथरस से आगरा आए 21 शवों की पोस्टमार्टम में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत होने का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक तीन लोगों की मौत हेड इंजरी से हुई। शॉक और हैमरेज से भी अन्य तीन लोगों की जान चली गई। हाथरस भगदड़ कांड के बाद 21 शव पोस्टमार्टम के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे।

बता दें अभी तक भी बाबा नारायण साकार हरि पर एफआईआर दर्ज नही हुई है। 4 लोगों से पूछताछ चल रही है और मुख्य आयोजक अभी फरार है जिसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं।

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