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DELHI -सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका, कहा- ED निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध

Saurabh Mishra
11 July 2023 11:46 AM GMT
DELHI  -सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका, कहा- ED निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध
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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है। हालांकि, कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही है।31 जुलाई तक ही पद पर रहेंगे संजय मिश्रा

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।

ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार पर विवाद क्यों?

संजय कुमार मिश्रा को 2018 में दो साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। नवंबर 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर होना था, लेकिन 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को तीन साल कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश में कहा गया कि सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल दो साल से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जाए। अध्यादेश को संसद में पारित कराया गया। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की थी।

Saurabh Mishra

Saurabh Mishra

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