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कैग रिपोर्ट मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा विधायकों की याचिका पर नोटिस किया जारी, अगली सुनवाई 9 दिसंबर को
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें दिल्ली सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 12 रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि उन्हें दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सके। न्यायालय ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की है।
बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने अन्य भाजपा विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन के साथ मिलकर शनिवार को याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि 2017-2018 से 2021-2022 तक की कैग रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित हैं और एलजी के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं। आतिशी के पास वित्त विभाग भी है।
वकीलों नीरज और सत्य रंजन स्वैन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूर्व में भाजपा विधायकों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क किया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें कहा गया है कि अहम जानकारी को जानबूझकर दबाना न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है बल्कि सरकारी कार्रवाई और व्यय की उचित जांच को भी रोकता है जिससे सरकार के वित्तीय स्वामित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं।