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लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक कल हो सकता है संसद में पेश

Nandani Shukla
16 Dec 2024 2:33 PM IST
लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक कल हो सकता है संसद में पेश
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नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है और इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि संविधान विधेयक, 2024, जिसे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विधेयक के नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जा रहा है, को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए जाने की संभावना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पेश किए जाने के समय निचले सदन में मौजूद रह सकते हैं। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया था।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो "एक देश, एक चुनाव" पर सिफारिश देने वाली समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि 32 दलों ने इस विचार का समर्थन किया है। जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। देश में 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे। एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा 1983 से कई रिपोर्टों और अध्ययनों में शामिल रही है, जिसका उद्देश्य देश में एक साथ चुनाव कराना है।

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