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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद करने पर लगाई रोक, राजनीतिक दलों और राज्य सरकार को दिए निर्देश
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों या किसी व्यक्ति द्वारा महाराष्ट्र बंद करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि बंद को रोकने के लिए वह सभी आवश्यक कदम उठाए। बता दें बदलापुर के एक स्कूल में दो शिशु लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन ने 24 अगस्त को राज्य भर में बंद का आह्वान किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह बंद के आह्वान को चुनौती देने वाली दायर दो याचिकाओं पर शीघ्र ही एक विस्तृत आदेश पारित करेगी।
राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि आम हड़ताल का आह्वान अवैध था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि मानव जीवन या संपत्ति को कोई नुकसान न हो। राज्य अपना कर्तव्य निभाएगा लेकिन सभी की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए।