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आरक्षण मामले पर बिहार सरकार को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार
-आरक्षण में वृद्धि को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है
पटना। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सितंबर में मामला सूचीबद्ध किया है।
बता दें कि 20 जून को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 65 फीसदी तक बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। यानी अब शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा। 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो गई। बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायरा बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। इसे लेकर बिहार सरकार 21 नवंबर 2023 को गजट प्रकाशित किया था।