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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश! वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक स्कूल हो बंद

Tripada Dwivedi
18 Nov 2024 4:57 PM IST
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश! वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक स्कूल हो बंद
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नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोतरी को देखते हुए सीएक्यूएम ने GRAP के तमाम चरणों को लागू करने के बजाय मौसम की स्थिति में सुधार का इंतजार किया।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश भी दिया कि बिना कोर्ट से पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के सभी राज्यों को तुरंत टीमें गठित करने का आदेश दिया है जो GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी करेंगी। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि GRAP-4 के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सके।

12वीं तक की कक्षाओं को बंद करने पर तत्काल लें फैसला- SC

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अभी भी स्कूलों में उपस्थित होना पड़ रहा है। वकील ने अनुरोध किया है कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं को भी बंद किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर के सभी राज्य तत्काल निर्णय लें कि 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों की कक्षाएं बंद की जाएं।

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