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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: पावर ऑफ अटॉर्नी अब आसान नहीं, पांच हजार में पावर ऑफ अटॉर्नी करा सकेंगे परिजन

Shivam Saini
7 Jun 2023 10:05 AM GMT
योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: पावर ऑफ अटॉर्नी अब आसान नहीं, पांच हजार में पावर ऑफ अटॉर्नी करा सकेंगे परिजन
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यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब रजिस्ट्री की तरह पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। केवल परिवार के सदस्य 5000 रुपये की फीस देकर आपस में पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकेंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

रियल एस्टेट के लिए किसी के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाना आसान नहीं होगा। इस पर रजिस्ट्री की तरह ही स्टांप शुल्क देना होगा। वहीं, परिवार के सदस्यों को इससे मुक्त रखा गया है। यदि परिवार के सदस्य आपस में पावर ऑफ अटार्नी का निष्पादन करते हैं तो उन्हें 5000 रुपये का भुगतान करना होगा।

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी में कर चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है.

परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देने के लिए मुख्तारनामा निष्पादित किया जाता है। हालांकि इसे दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोग डीड की प्रमाणिकता के लिए इसे रजिस्टर करवाते हैं। इसमें जमकर खेल चल रहा था।

नियमानुसार जहां पांच से कम लोगों के नाम पर पावर ऑफ अटार्नी थी, वहां 50 रुपये स्टांप शुल्क ही देय होता था। अब ऐसा नहीं होगा. इसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। अब इस तरह के पावर ऑफ अटॉर्नी पर बारामना की तरह ही संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार स्टांप शुल्क लगेगा।

कैबिनेट के सामने रखे गए इस प्रस्ताव में दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया गया. महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश और बिहार में भी एक ही व्यवस्था है। दिल्ली में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टांप ड्यूटी 3 फीसदी है।

इन पर सिर्फ पांच हजार रु

पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, बहू, दामाद, भाई, बहन, पोता, पोती, पोता, पोती जैसे परिवार के सदस्यों को परिवार का सदस्य माना गया है। जिन्हें बाजार मूल्य पर स्टाम्प नहीं देना होगा। इसके लिए सिर्फ 5000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

इसलिए जरूरत पड़ी

राज्य में पावर ऑफ अटार्नी के पंजीयन की संख्या लगातार बढ़ रही है। दरअसल प्रदेश में जमीन-जायदाद की अवैध खरीद-बिक्री का ऐसा खेल खेला गया कि सरकार को यह कदम उठाना पड़ा. खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में यह खेल खेला जा रहा था।

गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि जिलों में स्थिति यह थी कि संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए एक-दूसरे के नाम पर पावर ऑफ अटार्नी बना दी गई. यह काम महज 50 रुपये का स्टाम्प लगाने से हो जाता। इसके बाद इस संपत्ति को और बेचा जाएगा। स्टाम्प मंत्री के अनुसार प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों में पांच वर्ष में 102486 विलेखों का पंजीयन किया गया. जब गाजियाबाद में इस बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ तो कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई. उत्तराखंड की सीमा से लगे जिलों में भी वहां के रियल एस्टेट कारोबारी यही गड़बड़ी कर रहे थे.

अब यह मोहर ली जाएगी

मंत्रि-परिषद के निर्णय में पावर ऑफ अटार्नी पर नियम 23 की धारा (क) के तहत स्टाम्प शुल्क अदा करने की स्वीकृति दी गई है। इसके मुताबिक, मौजूदा समय में 10 लाख रुपए तक के डीड पर रजिस्ट्रेशन कराने पर महिला को 4 फीसदी और पुरुष को 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी होती है। विकसित क्षेत्र में यह शुल्क 7 प्रतिशत है।

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