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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता कानून की धारा 6 A की वैधता बरकरार रखा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसे 1985 में असम समझौते के बाद पेश किया गया था जो मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकती थी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इससे असहमति जताई।
असम समझौते में धारा 6ए को 1985 में शामिल किया गया था, ताकि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए उन प्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया जा सके, जो 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश कर गए थे।