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अवधेश राय मर्डर केस: 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, एक लाख का जुर्माना

अवधेश राय मर्डर केस: 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, एक लाख का जुर्माना
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अवधेश राय हत्याकांड में जेल गए मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था. 3 अगस्त 1991 को अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार पर उम्रकैद के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

वाराणसी व प्रयागराज में हुई मामले की सुनवाई 3 अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की लहुराबीर इलाके में घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड को लेकर अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने पर कोर्ट ने उक्त मामले में फैसला सुनाने के लिए पांच जून की तारीख तय की थी. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में लंबित मामले में अंतिम सुनवाई पर मुख्य आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने 41 पन्नों में अपना लिखित तर्क अदालत के समक्ष पेश किया.

बचाव पक्ष ने अपनी लिखित दलील में वादी, एक अन्य गवाह और आलोचक द्वारा घटना के समय के संबंध में अभियोजन पक्ष के दावे पर सवाल उठाए थे. वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में अर्जी देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है.

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