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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका की खारिज, जांच में शामिल होने का निर्देश

Tripada Dwivedi
3 Jan 2025 1:01 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका की खारिज, जांच में शामिल होने का निर्देश
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संभल। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जियाउर रहमान बर्क द्वारा संभल हिंसा मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका भी अस्वीकार कर दी।

अदालत ने सांसद बर्क को जांच में सहयोग करने और उसमें शामिल होने का स्पष्ट निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अब सांसद बर्क को न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। संभल हिंसा मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर यह अदालत का अहम निर्णय है। अगर वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे तब उनकी गिरफ्तारी होगी।

कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है। इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी।

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